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Andhra Pradesh Crime: आशरम म लडक स छडखन क आरप म महत क खलफ लग पकस एकट पलस न कय गरफतर

<p style="text-align: justify;"><strong>Andhra Pradesh Crime News:</strong> आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के एक आश्रम में एक लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में 60 साल के एक महंत को गिरफ्तार किया गया है. इस महंत पर एक लड़की से आश्रम में कई दिनों तक छेड़छाड़ और यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मंगलवार (20 जून) को यह जानकारी दी है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">पुलिस ने बताया कि महंत&nbsp;परमानंद एम वी पी कॉलोनी इलाके के वेंकोजी नगर में रामानंद ज्ञानानंद नाम से आश्रम चलाते हैं. जो परंपरागत पैतिृक रूप से उनके अधिकार में आया था. यह आश्रम साल 1955 से यहां स्थित है. लड़की ने उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया कि कि आश्रम में उसके साथ छेड़छाड़ की गई है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>बच्चियों से बदसलूकी और छेड़खानी का मामला&nbsp;</strong><br />विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्त त्रिविक्रम वर्मा ने 20 जून को कहा कि महंत करीब 14 साल की दो लड़कियों को रात नौ बजे के बाद पैर दबाने के बहाने बुलाता था, लेकिन वो बच्चियों से हर तरह की बदसलूकी और छेड़छाड़ करता था. साधु के दुष्कर्म से परेशान होकर कुछ दिन पहले, लड़की जैसे-तैसे आश्रम आश्रम से भाग निकली और तिरुमाला एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर विजयवाड़ा पहुंची.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">वर्मा ने कहा कि लड़की जब आश्रम से भागने में सफल होकर विजयवाड़ा पहुंची तो, वहां कुछ लोगों ने बाल संरक्षण अधिकारी के पास पहुंचाने में उसकी मदद की. बाद में, लड़की को विजयवाड़ा स्थित दिशा ( महिला संरक्षण ) पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई और बाद में परमानंद को गिरफ्तार कर लिया गया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पॉक्सो ऐक्ट के तहत मामला दर्ज</strong><br />पुलिस के मुताबिक, खुद को संदेह से बचाने के लिए परमानंद ने 15 जून को एमवीपी कॉलोनी थाने में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस आश्रम के दूसरे बच्चों से भी इस घटना को लेकर बात कर रही है, ताकि गिरफ्तार महंत&nbsp;के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जा सके कि क्या ऐसी घटनाएं इससे पहले भी हुई थी.</p> <p style="text-align: justify;">पुलिस आयुक्त वर्मा ने कहा कि महंत पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है. वर्मा ने बताया कि लड़की राजमहेंद्रवरम के गंडापल्ली इलाके की रहने वाली है. पीड़िता साल 2016 में अपने माता-पिता को खोने के बाद एक मठ में गई थी. जहां से उसे दो साल पहले परमानंद महंत&nbsp;के आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया था.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="लश्कर आतंकी साजिद मीर को चीन ने बचाया, भारत-US के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर UN में लगाया वीटो" href="https://ift.tt/sNbltSU" target="_self">लश्कर आतंकी साजिद मीर को चीन ने बचाया, भारत-US के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर UN में लगाया वीटो</a></strong></p>

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