<p>ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट (Civil Court) ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को जारी रखने का आदेश सुनाया है. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्थानीय कोर्ट ने कोर्ट कमीश्नर अजय मिश्रा को हटाने से कोर्ट इंकार कर दिया. कोर्ट ने दो सहायक कमिश्नरों को नियुक्त किया है. अदालत ने अजय मिश्रा के साथ सहायक कमिश्नर के रुप में विशाल सिंह और अजय सिंह को नियुक्त किया हैं. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान यदि को इसका विरोध करेगा या फिर काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. </p>
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