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Gurugram: डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ दी रूई, अदालत ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

<p style="text-align: justify;"><strong>Gurugram doctor left cotton in woman's stomach:</strong> गुरुग्राम की एक अदालत ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान एक महिला के पेट में रुई का फाहा छोड़ने पर चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश दिया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">गुरुग्राम के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर मंगलवार को यह आदेश दिया. इससे पहले, राय ने सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का पुलिस से आग्रह किया था, जिसे ठुकरा दिया गया था.</p> <p style="text-align: justify;">महिला के पति ने अपनी शिकायत में कहा, ''कोविड के कारण लॉकडाउन था और मेरी नौकरी चली गई थी. ऐसे में मेरे पास पैसे नहीं थे. इसलिए मैं पत्नी को लेकर सरकारी आंगनबाडी केंद्र ले गया. वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मुझे मेरी पत्नी को सेक्टर-12 के शिवा अस्पताल ले जाने के लिए कहा.''&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/3fHCxAS Election 2022: बीजेपी में शामिल हुईं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू Aparna Yadav, जानिए कब-कब बांधे योगी और मोदी की तारीफों के पुल</strong></a></p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा, जैसे ही मैं अपनी पत्नी को शिवा अस्पताल ले गया, डॉक्टरों ने 16 नवंबर, 2020 को उसका ऑपरेशन कर दिया. मेरी पत्नी ने एक बच्ची का जन्म दिया. इसके लिए अस्पताल ने मुझसे 30,000 रुपये लिए.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/3rBbHzQ Day 2022: गणतंत्र दिवस को लेकर इतने दिनों तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा लाल किला</strong></a></p> <p style="text-align: justify;">बहरहाल, अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने अब गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने में शिवा अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ धारा 417 (धोखाधड़ी की सजा), 336 (जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हरकत) और धारा 337 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है.</p>

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