<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong><strong>: </strong>केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं. साथ ही गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से भी नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सीएए के तहत नियम अभी तक तैयार नहीं</strong></p> <p style="text-align: justify;">केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की. हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत उठाया कदम</strong></p> <p style="text-align: justify;">गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, &lsquo;&lsquo;नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है. इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है.&rsquo;&rsquo;</p> <p style="text-align: justify;">भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य होंगे जो इस समय गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलोदबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही और हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पंजीकरण के लिए ऑनलाइन होगा आवेदन</strong></p> <p style="text-align: justify;">अधिसूचना में कहा गया, &lsquo;&lsquo;भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा.&rsquo;&rsquo; जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2019 में सीएए को लेकर हुए थे विरोध प्रदर्शन</strong></p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि साल 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/cvoter-survey-modi-government-2-0-second-term-going-to-be-completed-know-mood-of-the-nation-1920017">सरकार 2.0 के 2 साल: कौन से काम को लोगों ने सराहा और किससे नाराज? सर्वे में जानें जनता का पूरा रिपोर्ट कार्ड!</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/3hWeUXM को छोड़ गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सएप ने आईटी मंत्रालय से ब्योरा साझा किया</a></strong></p>

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