<p style="text-align: justify;"><strong>भुवनेश्वर:</strong> बीजेपी और कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच, ओडिशा आवश्यक सेवा (रख-रखाव) अधिनियम संशोधन विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित हो गया. जिसमें हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>दंडात्मक प्रावधानों के लिए बीजेपी और कांग्रेस
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