<p style="text-align: justify;"><strong>प्रयागराज</strong>: उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुहर्रम के दौरान ताजिया का जुलूस निकालने और ताजिया दफनाने की अनुमति दिए जाने की मांग वाली याचिकाओं को शनिवार को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ
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