<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्लीः</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गैर कोविड-19 मरीजों की देखभाल में तैनात नर्सों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दायरे में नहीं लाया जा सकता. इस योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान मोर्चे में डटे हुए स्वास्थ्यकर्मियों के लिए
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