<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> दिल्ली की एक अदालत ने जिस्मफरोशी के मामले में सोनू पंजाबन को 24 साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्रूर और डरावना काम करने वालों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने
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